सरकार गरीब और आवासहीन लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई योजनाएं लाती है। इनमें से एक योजना के तहत, आप जमीन का पट्टा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । यानी घर बैठे ही आप इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं और अपने लिए आवास की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए कि ऑनलाइन सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाया जाता है, तो आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ सकते हैं। MP Bhulekh देखे
सरकार द्वारा भूमिहीन और आवासहीन परिवारों के लिए सरकारी जमीन के पट्टे की व्यवस्था की गई है। लेकिन बहुत से लोगों को इस योजना के बारे में और इसके लिए किस प्रक्रिया का पालन करना है, इस बारे में जानकारी नहीं होती।इसलिए आपने उनके लिए “सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं” विषय पर एक विस्तृत पोस्ट लिखी है जिसमें इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। आप चाहते हैं कि लोग इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ें और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा सकें।
सरकारी जमीन का पट्टा ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले, RCMS (राजस्व केंद्रीय प्रबंधन प्रणाली) की आधिकारिक वेबसाइट rcms.mp.gov.in को इंटरनेट ब्राउज़र में खोलना होगा। इसके लिए आप गूगल सर्च बॉक्स में rcms.mp.gov.in टाइप कर सर्च कर सकते हैं या आपने जो डायरेक्ट लिंक दिया है, उसे ओपन कर सकते हैं।
- RCMS की आधिकारिक वेबसाइट पर, मुख्य पेज पर विभिन्न सुविधाओं/विकल्पों का मेनू दिखाई देगा। इनमें से “आवेदन” विकल्प को चुनना होगा। अब आपको आवासीय पट्टे विकल्प पर क्लिक करना है
- इस स्टेप में, आपको उस जमीन/भूमि का विस्तृत विवरण भरना होगा, जिसके लिए आप पट्टा बनवाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपने जिले का नाम भरना होगा। इसके बाद क्रमशः तहसील, राजस्व निरीक्षक (आरआई) सर्किल, पटवारी हल्का और अंत में गांव का नाम सेलेक्ट करना होगा।
- इस चरण में, आवेदक यानी उस व्यक्ति का पूरा विवरण भरना होगा जिसके नाम पर पट्टा बनवाया जाना है। इसमें आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर आदि शामिल होगा।
- इस चरण में, आपको आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। ये दस्तावेज हैं:
- पंचायत प्रमाण पत्र
- उस जमीन/स्थल का फोटो जिसके लिए पट्टा बनवाया जा रहा है
- जमीन का नजरीय नक्शा/मानचित्र
- इन सभी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी को आवेदन में अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको घोषणा/वचनबद्धता के बॉक्स में चेक मार्क लगाकर “सेव करें” बटन पर क्लिक करना होगा।
- जब आप अपना आवेदन सबमिट कर देंगे, तो स्क्रीन पर इसका नोटिफिकेशन/सूचना आ जाएगी कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है।
- इसके बाद स्क्रीन पर “प्रिंट पावती” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करके आवेदन की पावती/रसीद प्रिंट करनी होगी। यह पावती आगे की प्रक्रिया के लिए जरूरी होगी। इस तरह ऑनलाइन सरकारी जमीन के पट्टे का आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
- जब आप अपना आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर लेंगे, तो स्क्रीन पर आवेदन की पावती/रसीद दिखाई देगी। इस पावती में निम्न विवरण होंगे:
- आवेदन करने की दिनांक
- आवेदक का नाम
- आवेदक के पिता/पति का नाम
- आवेदक का पूरा पता
- आवेदन क्रमांक/संख्या आदि
आपको इस पावती को प्रिंट लेना चाहिए और अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। भविष्य में जब भी राजस्व विभाग में इसकी जरूरत पड़े, तो आप इसे पेश कर सकते हैं। Bhu Naksha Map देखने के लिए यहाँ क्लिक करे
सामान्य प्रश्न (FAQs)
जमीन का पट्टा कौन बनाता है ?
ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के पट्टे की प्रक्रिया ग्राम पंचायत समिति द्वारा संचालित की जाती है। वही शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा की जाती है।
जमीन का पट्टा कितने साल का होता है ?
सामान्यतया नियमानुसार सरकारी जमीन का पट्टा 5 या 10 साल की अवधि के लिए बनाया जाता है। हालांकि, ग्राम/नगर पंचायत समिति के प्रस्ताव के आधार पर पट्टे की यह अवधि घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति के पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है, तो वह उसे नवीनीकरण कराकर आगे बढ़ा सकता है।
जमीन के पट्टे कितने प्रकार के होते हैं?
सरकारी जमीन के पट्टे दो प्रकार के होते हैं: मियादी या मुद्दती पट्टा (Temporary/Time-bound Lease) और इस्तमरारी पट्टा (Perpetual Lease) ये दोनों प्रकार के पट्टे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आबंटित किए जाते हैं। इन दोनों में कुछ अंतर होते हैं, जिनके बारे में पट्टा लेने से पहले जानना जरूरी है|