इस One Nation One Ration Card Yojana 2025 के अंतर्गत लाभार्थी देश भर मे किसी भी उचित मूल्य की दुकान के डीलर को अपना राशन कार्ड का नंबर या आधार का नंबर बता सकते हैं। या परिवार का कोई भी व्यक्ति जिसका राशन कार्ड मे आधार शामिल है, ओ प्रमाणीकरण से गुजर सकता है और राशन उठा सकता है।
इसमे लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड या आधार कार्ड को राशन डीलर के पास ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी को सिर्फ राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर याद रहना चाहिए ओ राशन डीलर से राशन को आसानी से ले सकता है, तो आइए हम इस लेख एक देश एक राशन कार्ड योजना 2025 के बारे मे विस्तार से बात करते है और इसके आवेदन की प्रक्रिया को समझते हैं।
One Nation One Ration Card Yojana 2025
One Nation One Ration Card Yojana 2025 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों की लिए विभाग द्वारा ओएनओआरसी योजना लागू की जा रही है। जिसके माध्यम से एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र राशन कार्ड धारक या लाभार्थी देश मे कही से भी अपनी पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। National Scholarship Portal क्या है? जानिए किस स्टूडेंट को इस योजना का लाभ मिल सकता है?
इस एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च दान की जाने वाली खाद्यान्न को राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी द्वारा वितरित करने के लिए आईटी-संचालित प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें ईपीओएस उपकरणों की स्थापना की जाती है, लाभार्थियों की आधार संख्या को उनके राशन कार्डों से जोड़ा जाता है, और बायोमेट्रिक प्रमाणित संचालन के माध्यम से यह संभव होता है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ईपीओएस के लेन-देन की सुविधा भी होती है।
इस योजना मे लाभार्थी देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान के डीलर को अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर बता सकते हैं। या परिवार का कोई भी व्यक्ति, जिसका राशन कार्ड में आधार शामिल है, प्रमाणीकरण से गुजर सकता है और राशन उठा सकता है। लाभ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड या आधार कार्ड को राशन डीलर के साथ साझा करने या ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी अपनी उंगलियों के निशान या आईरिस की पहचान का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण से गुजर सकते हैं। और राशन उठा सकते हैं।
81 करोड़ NFSA लाभुकों को देशभर में कहीं से भी राशन प्राप्त करने की सुविधा मुहैय्या कराने वाली महत्त्वाकांक्षी योजना #वन_नेशन_वन_राशनकार्ड , मोदी 2.0 सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1 जून तक 20 राज्य इससे जुड़ जाएंगे और मार्च 2021 तक यह देशभर में लागू हो जाएगी। #1YearofModi2— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) May 30, 2020
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई?
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अगस्त 2019 मे 4 राज्यों के राशन कार्डों की अंतर-राज्यों पोर्टेबिलिटी के रूप मे शुरु की गई थी। और फरवरी 2022 तक 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू किया हैं।
एक देश एक राशन कार्ड योजना के फायदे
- यह प्रणाली सभी एनएफएसए लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को बायोमेट्रिक और आधार प्रमाणीकरण के साथ मौजूदा राशन कार्ड के माध्यम से देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से पूर्ण या आंशिक खाद्यान्न का दावा करने की अनुमति देती है।
- यह योजना घर वापस आए उनके परिवार के किसी भी सदस्य यदि कोई घर का हो तो उसी राशन कार्ड पर शेष राशन लेने की अनुमति देती है।
- इसके अलावा ओएनओआरसी लाभार्थियों को अपना डीलर चुनने का मौका भी देगा। यदी आपको राशन डीलर मे कोई गड़बड़ी नजर आती है या कोई समस्या होता है तो आप आपने मन पसंद एफपीएस दुकान डीलर के पास राशन लेने जा सकते हैं।
One Nation One Ration Card Yojana के पात्रता
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत कवर किए गए सभी पात्र राशन कार्डधारकों या लाभार्थियों को एक विकल्प प्रदान करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया गया है।
एक देश एक राशन कार्ड योजना के बारे मे जानकारी
योजना का नाम | One Nation One Ration Card Yojana |
इसके द्वारा पेश किया गया | श्री राम विलास पासवान |
उद्देश्य | यह सुनिश्चित करने के लिए की कोई भी व्यक्ति सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे |
योजना की समय सीमा | 30 जून 2030 |
लाभार्थी | अखिल भारतीय राशन कार्ड धारक |
नोडल एजेंसी | भारतीय खाद्य निगम |
One Nation One Ration Card Yojana लागू करने वाले राज्यों की सूची
- आंध्र प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश
- बिहार
- झारखंड
- उत्तर प्रदेश
- गोवा
- गुजरात
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- जम्मू-कश्मीर
- चंडीगड़
- कर्नाटक
- केरल
- लक्षदीप
- लेह लद्दाख
- पुदुचेरी
- दमन एंड दिउ
- मणिपुर
- मिजोरम
- नागालैंड
- उड़ीसा
- मध्य प्रदेश
- तमिलनाडु
- राजस्थान
- सिक्किम
- पंजाब
- तेलंगाना
- त्रिपुरा
- महाराष्ट्र
- उत्तराखंड
वन नेशन वन राशन कार्ड टोल फ्री नंबर
अगर किसी व्यक्ति को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कोई परेशानी या असुविधा है और वह व्यक्ति इस संबंध मे कोई शिकायत करना चाहते है तो वह उनके लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत टोल फ्री नंबर 14445 जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर का उपयोग करके ‘वन नेशन कार्ड‘ सुविधा का उपभोग करने वाले राशन कार्ड लाभार्थी संपर्क कर अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।
One Nation One Ration Card Yojana की आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन)
- लाभार्थी आपने राशन कार्ड के साथ निकटतम उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) पर जाएं
- लाभार्थी देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) के डीलर को अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर बता सकते हैं।
- परिवार का कोई भी व्यक्ति, जिसका राशन कार्ड में आधार शामिल है, ओ व्यक्ति राशन उठा सकता है। लाभ प्राप्त करने के लिए राशन डीलर के साथ राशन कार्ड या आधार कार्ड साझा करने या ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- लाभार्थी अपनी उंगलियों के निशान या आईरिस की पहचान का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण से गुजर सकते हैं।
एक देश एक राशन कार्ड योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राशन पत्रिका
- आधार कार्ड (यदि राशन कार्ड से जुड़ा हो)
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मे आवेदन कैसे करे
देश के किसी भी राशन कार्ड धारक को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी तरह का ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ये सभी राज्य और केंद्र सरकार स्वयं उपलब्ध आकड़ो के अनुसार लाभार्थियों के राशन कार्ड फ़ोन पर आधार कार्ड से सत्यापित कर लिंक करेंगी। जिससे सभी नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे।
FAQ
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हैं?
तमिलनाडु
वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन हैं?
असम
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए कौन पात्र हैं?
इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले सभी पात्र राशन कार्डधारक या लाभार्थी उठा सकते हैं।
एक देश एक राशन कार्ड योजना कितने राज्यों मे लागू है?
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सुविधा अगस्त 2019 मे 4 राज्यों के राशन कार्डों की अंतर-राज्यों पोर्टेबिलिटी के रूप मे शुरु की गई थी। और फरवरी 2022 तक, 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू किया हैं।